ABC NEWS: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) में आतंकी हमले (Terror Attack) का अलर्ट है. इस बीच, मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने खतरे की आशंका के चलते 13 नवंबर से अगले 30 दिनों की अवधि के लिए शहर में किसी भी ड्रोन (Drone), रिमोट कंट्रोल्ड लाइट एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर को उड़ाने के लिए नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक मुंबई में ड्रोन, रिमोट से नियंत्रित एअरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, निजी हेलीकॉप्टर और गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाने पर रोक रहेगी.
आदेश का उल्लंघन करने पर मिलेगी ये सजा
बता दें कि मुंबई पुलिस ने ऐसा आदेश इसलिए दिया है जिससे आतंकवादी गतिविधियों के लिए इन चीजों के संभावित इस्तेमाल को कम किया जा सके. यह आदेश, 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए घातक आतंकी हमले की बरसी के तहत जारी किया गया है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे. मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत यह आदेश जारी किया. पुलिस का कहना है कि इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-188 के तहत सजा दी जाएगी.
ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकी
मुंबई पुलिस के अनुसार, यह संभावना है कि आतंकवादी, संभावित हमलों के लिए ड्रोन, रिमोट से नियंत्रित होने वाले एअरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरह वे वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं और बड़े पैमाने पर लोगों की जान को खतरे में डाल सकते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं और कानून व्यवस्था में गड़बड़ी कर सकते हैं.
मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट
आतंकी हमले के अलर्ट के मद्देनजर मुंबई पुलिस के आदेश में कहा गया है कि इन उड़ने वाली चीजों के इस्तेमाल से किसी भी संभावित हमले को रोकने के मकसद से बृहन्मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है.