इमरान पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, इस्लामाबाद कोर्ट से जारी गैर जमानती वॉरंट

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ABC NEWS: इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशखाना मामले की सुनवाई करते हुए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इमरान खान लगातार कई सुनवाई में पेश नहीं हुए जिसके बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. इमरान खान के खिलाफ यह वारंट ऐसे समय में जारी किया गया है जब कुछ ही घंटे पहले, उन्हें प्रतिबंधित धन के इस्तेमाल और आतंकवाद से संबंधित दो अन्य मामलों में जमानत मिली थी. वह इस्लामाबाद के न्यायिक परिसर में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अदालत में पेश हुए थे.

पीटीआई प्रमुख को आज इस्लामाबाद की अदालतों में चार अलग-अलग मामलों में व्यक्तिगत रूप से पेश होना था. वे बाकी जगह तो सुनवाई के लिए पहुंच गए, लेकिन तोशखाना मामले के दौरान सुनवाई में शामिल नहीं हुए जिसके बाद कोर्ट ने इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है, कभी भी उनकी गिरफ्तारी संभव है.

पिछले साल पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से इमरान खान पर कई केस दर्ज हुए हैं. हालांकि, मंगलवार का दिन इमरान के लिए मिला जुला रहा. इमरान को विदेशी फंडिंग मामले में पेश होना था, आतंकवाद से जुड़े एक केस में अपनी पेशी देनी थी, हत्या की कोशिश वाले मामले में भी पेश होना था और तोशखाने केस में भी. इनमें से इमरान को आतंकवाद केस में राहत मिली, उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया. विदेशी फंडिंग मामले में भी इमरान की जमानत याचिका मंजूर हो गई लेकिन तोशखाना मामले ने मुसीबत बढ़ गई.

न्यायाधीश इकबाल ने एफ-8 कचेरी में तोशखाना मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान, पीटीआई की कानूनी टीम के एक सदस्य ने मंगलवार को इमरान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने की मांग की थी. पीटीआई के वकील अली बुखारी ने कहा कि उनके मुवक्किल न्यायिक परिसर में दो अदालतों में पेशी के लिए इस्लामाबाद गए थे.

वकील ने कहा, “वह आज इस अदालत में पेश नहीं हो पाएंगे.” उन्होंने अदालत से सुनवाई पांच दिन के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया. हालांकि, ईसीपी के वकील ने अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि पीटीआई प्रमुख अदालत में पेश नहीं होना चाहते हैं. उन्होंने कहा, “यह अदालत की चिंता नहीं है कि पार्टी प्रमुख अदालत तक पहुंचने के लिए कितनी दूर यात्रा कर रहे हैं.”

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