SC ने रद्द क‍िया इलाहाबाद HC का आदेश, मुक्‍त क‍िये गये अभिरक्षा में बैठे टॉप अधिकारी

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ABC News: उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों की सुविधाओं के मामले में आदेश की अवहेलना पर बुधवार दोपहर तीन बजे हिरासत में लिए गए दो आला अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट आदेश आने के बाद हाईकोर्ट ने अभिरक्षा से मुक्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों पर स्टे लगा दिया है, जिसके तहत अधिकारियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

इससे पहले गुरुवार सुबह हुई सुनवाई के बावजूद दोनों अफसर मुक्त नहीं हो सके थे. उन्हें महानिबंधक कार्यालय में अभिरक्षा में बैठाया गया था. वित्त विभाग के सचिव एस एम ए रिजवी तथा विशेष सचिव वित्त सरयू प्रसाद मिश्र को सुबह 11 बजे न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ में पेश होना था. मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव वित्त को वारंट जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया गया था. मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव अदालत में नहीं आए. सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट आदेश की प्रति मांगी. अपर महाधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी, विशेष अधिवक्ता एल पी मिश्रा ने अधिकारियों को छोड़ने का अनुरोध किया. कोर्ट ने कहा कि महानिबंधक को सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाएं और स्वतंत्र हो. एक बार सुनवाई स्थगित हो गई. फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाया गया. इस पर अधिकारियों को मुक्त करने का आदेश दिया गया. जजेज एसोसिएशन इस मामले में याची है.
बता दें क‍ि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को सुविधाएं देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है. हाई कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में लिए गए दोनों अधिकारियों को छोड़ने का भी निर्देश दिया है.

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