ABC News: व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार (1 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोर्ट ने सरकार के इस आश्वासन को नोट किया है कि मार्च के महीने में संसद में नया डाटा प्रोटक्शन बिल लाया जाएगा. कोर्ट ने व्हाट्सएप से कहा कि वह अपने इस हलफनामे का मीडिया में व्यापक प्रचार करे कि लोग उसकी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी को मानने के लिए फिलहाल बाध्य नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को 2021 में सरकार को दिए गए अपनी अंडरटेकिंग का मीडिया में प्रचार करने के लिए पांच समाचार पत्रों में विज्ञापन देने का निर्देश दिया है.
शीर्ष अदालत दो छात्रों, कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने व्हाट्सएप की ओर से फेसबुक और अन्य को उपयोगकर्ता डेटा शेयर करने को चुनौती दी थी. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (31 जनवरी) को कहा था कि वह बजट सत्र में डेटा सुरक्षा बिल पेश किए जाने के बाद व्हाट्सएप की मूल कंपनी फेसबुक और अन्य के साथ उपयोगकर्ताओं के डेटा शेयर करने की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को बताया था कि संसद के चालू सत्र के दूसरे भाग में डेटा संरक्षण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है. उन्होंने कहा था कि बजट सत्र के दूसरे भाग में, प्रशासनिक मुद्दों के अधीन, डेटा सुरक्षा बिल पेश किया जाएगा. हमने एक हलफनामा दायर किया है. व्हाट्सएप का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुझाव दिया कि शीर्ष अदालत को विधेयक के पेश होने का इंतजार करना चाहिए. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधेयक के पेश होने का इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है और इस बीच आसमान नहीं गिरने वाला है.