मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर SC ने लगाई रोक, HC का फैसला खारिज

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ABC NEWS: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें शाही ईदगाह का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर के नियुक्त करने का आदेश दिया गया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते साल 14 दिसंबर को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी.”

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी स्पष्ट नहीं है. आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं. इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी न्यायालय में लंबित है. हमें उस पर भी फैसला लेना है.

हाई कोर्ट ने किस याचिका पर दिया था फैसला? 
शाही ईदगाह में सर्वे की मांग के लिए भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग की थी. याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था.

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया था कि याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है.

इसके अलावा वहां ‘शेषनाग’ की एक छवि भी मौजूद है, जो हिंदू देवताओं में से एक हैं. उन्होंने जन्म वाली रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी. अदालत में यह भी प्रस्तुत किया गया कि मस्जिद के स्तंभों के निचले भाग पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी है. आवेदक ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि कुछ निर्धारित समय अवधि के भीतर शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ कमीशन की नियुक्ति की जा सकती है.

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