कानपुर में लगी धारा-144, त्योहार और परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट का फैसला

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ABC NEWS: कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने त्योहार और परीक्षाओं को देखते हुए कानपुर में एक महीने के लिए धारा-144 लागू कर दी है. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. शहर में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए यह बदलाव किया गया है.

परीक्षा और त्योहार पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि कानपुर में होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2022 (PET), दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रीयल परीक्षा, यूजीसी नेट, अग्निवीर रैली भर्ती के साथ ही धनतेरस, दीवाली, भैय्यादूज समेत अन्य त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. 14 अक्तूबर 15 नवंबर तक कानपुर में धारा-144 लागू रहेगी. इसका सख्ती से पालन कराने के लिए सभी डीसीपी, एसीपी और थानेदारों को सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही पब्लिक से भी इसका पालन करने की अपील की गई है.

धारा-144 के दौरान प्रतिबंधित

-परीक्षा केंद्र से 200 मीटर के दायरे में किसी भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है.

-कोई भी व्यक्ति शस्त्र के साथ ही लाठी-डंडा, तेज धार वाला चाकू, तलवार, वरछी और गुप्तियां लेकर नहीं घूम सकता है.

-प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2022 (PET), दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रीयल परीक्षा, यूजीसी नेट, अग्निवीर रैली भर्ती में नकल रोकने के लिए अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाएगी.

-परीक्षा केंद्रों पर भीड़ नियंत्रण: कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों की दूरी से 200 गज के अंदर 5 या 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड़ नहीं होने देगा। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

-किसी भी तरह का विवादित धार्मिक पोस्टर लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

-माहौल बिगाड़ने वाला भाषण या फिर अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

-कोई भी व्यक्ति खुले या फिर मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, बोतल, ज्वलनशील पदार्थ या फिर विस्फोटक सामग्री जमा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

-कानपुर कमिश्नरेट की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति अनुचित मुद्रण या प्रकाशन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

-साइबर कैफे वालों को भी सख्त हिदायत दी गई है. किसी भी बाहरी व्यक्ति जिसके पास कोई पहचान पत्र नहीं होगा उसे इंटरनेट का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही रजिस्टर मेंटेन करने की चेतावनी दी गई है.

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