ABC News: माफिया मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट ने लखनऊ के तत्कालीन जेलर को धमकाने के मामले में दो साल की सजा सुनवाई है. 22 साल पहले 3 अप्रैल 2000 को लखनऊ के आलमबाग कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था. अंसारी के खिलाफ जेलर ने केस दर्ज कराया था. मुख्तार अंसारी को निचली अदालत ने मामले में बरी कर दिया था. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
यह निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया. मामले में वर्ष 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके अनुसार जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी. साथ ही उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल भी तान दी थी. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी.