मंत्री राकेश सचान के अवैध राइफल रखने के मामले में फैसला सुरक्षित, सुनवाई से पहले बिगड़ी तबीयत

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ABC NEWS: एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के खिलाफ आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. शनिवार को सुनवाई से पहले मंत्री की तबीयत बिगड़ गई. उन्होंने अपने वकील के जरिए हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया. जबकि कोर्ट से निकलने के बाद वह सीधे अपने विधानसभा क्षेत्र भोगनीपुर में जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे.

मामले में अभियोजन अधिकारी रिचा गुप्ता ने बताया, “अवैध राइफल के मामले में बहस पूरी हो गई है. फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. इस मामले में अधिकतम तीन साल की सजा है. यह मामला 13 अगस्त 1991 में नौबस्ता थाने में दर्ज हुआ था.”

उत्तर प्रदेश सरकार में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान  के खिलाफ आर्म्स एक्ट के एक मामले में एसीएमएम तृतीय कोर्ट में फैसला आना था . कोर्ट में फाइनल बहस के दौरान पेशी पर पहुंचे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें वहां से ले जाया गया. हालांकि बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है.

अवैध असलहा मामले में सुनवाई के दौरान शनिवार को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय की कोर्ट में पेशी पर पहुंचे यूपी सरकार में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान  की अचानक तबीयत बिगड़ गयी. नौबस्ता थाने में 1991 में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट सुनवाई थी और फैसला सुनाया जाना था.

नौबस्ता थाने के थानाध्यक्ष ब्रजमोहन उदेनिया ने 13 अगस्त 1991 को आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मंत्री राकेश सचान को आरोपित किया था. राकेश सचान के पास से पुलिस को एक राइफल पर मिली थी. पुलिस के मुताबिक नौबस्ता में छात्र नेता उपेंद्र सचान की हत्या हुई थी. घटना में प्रयोग के लिए राइफल को लाया गया था.

अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय आलोक यादव की कोर्ट में आर्म्स एक्ट का मामला विचाराधीन था और शनिवार को फैसला आना था. अभियोजन अधिकारी ने बहस पूरी की तो बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया. अभियोजन अधिकारी रिचा गुप्ता ने बताया कि मामला निर्णय पर है और अभी तक कोई फैसला नहीं आया है. बचाव पक्ष की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र उन्हें रिसीव नहीं कराया गया है.

सुबह से रही हलचल : कोर्ट में मंत्री राकेश सचान के मामले को लेकर सुबह से हलचल बनी रही. उनके कोर्ट परिसर में दाखिल होने के बाद चर्चाएं तेज हो गई. उनके खिलाफ गिट्टी चोरी के मामले में दोषी करार देने की अफवाह फैल गई तो सजा को लेकर भी चर्चाएं होने लगीं.

सरकारी गिट्टी चोरी करने की रही चर्चा
मंत्री राकेश सचान के मामले में फैसले की सूचना पर कोर्ट में सुबह से ही हलचल थी. मंत्री जैसे ही कोर्ट में दाखिल हुए वहां चर्चाएं शुरू हो गईं. चर्चा थी कि मंत्री राकेश सचान के खिलाफ रेलवे की ठेकेदारी के दौरान गिट्टी चोरी होने पर आइपीसी की धारा 389 और 411 में मुकदमा दर्ज किया गया था. चोरी गई गिट्टी की बरामदगी भी हो गई थी.इसी बीच सपा ने भी एक ट्वीट किया.


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