33 साल बाद मंत्री राकेश सचान को मिली राहत, ACMM कोर्ट से बरी किए गए

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ABC NEWS: शुक्रवार को एसीएमएम-3 आलोक यादव की कोर्ट से कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 33 साल बाद बरी कर दिया है. मामले में जितने भी गवाह थे सभी ने घटना से इंकार किया. वहीं मामले में मुख्य वादी जीडी दास की भी मौत हो चुकी है. ऐसे में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मंत्री को बरी कर दिया.

इस मामले में आया फैसला
केडीए कर्मचारी जीडी दास ने 24 अगस्त 1990 को ग्वालटोली थाने में राकेश सचान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि राकेश साथियों के साथ हिंदी भवन पहुंचे और उसे अपना कार्यालय बताकर सामान फेंक दिया. वहां तैनात सरकारी कर्मचारी से गाली गलौज कर उसे जानमाल की धमकी भी दी. इस मामले में मंत्री राकेश के खिलाफ दर्ज मुकदमे की अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय के न्यायालय में लगातार सुनवाई चल रही है.

शासन से भी राहत की उम्मीद कम
MSME मंत्री राकेश सचान के मुकदमा वापसी को लेकर पेंच पहले ही फंस चुका है। दरअसल, शासन ने मुकदमा वापसी को लेकर जो रिपोर्ट मांगी थी वह अभियोजन ने भेज तो दी, लेकिन यह भी साफ कर दिया के गवाह आए तो सजा की भी संभावना है। ऐसे में 18 बिंदुओं पर शासन को भेजी गई यह रिपोर्ट मंत्री के पक्ष में नहीं है. मंत्री राकेश पर विशेष न्यायाधीश MP/MLA कोर्ट में 4 मुकदमे विचाराधीन हैं, जिसमें एक मुकदमा सजा के बाद अपील पर चल रहा है.

ग्वालटोली थाने में दर्ज है मुकदमा
भाजपा सरकार में मंत्री राकेश सचान को बीते अगस्त में अवैध असलहा मामले में अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय की कोर्ट से एक वर्ष कैद और 1500 रुपए जुर्माने की सजा हुई थी. इसके बाद यह मामला विशेष न्यायाधीश MP/MLA कोर्ट में विचाराधीन है. नौबस्ता पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था.

इसी तरह ग्वालटोली थाना पुलिस ने छात्र राजनीति के दौरान 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जबकि कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2007 में नामांकन के दौरान असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया था.

राकेश सचान के आर्म्स एक्ट के मामले सुनवाई 13 को
कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के आर्म्स एक्ट के मामले में अब सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी. इस मामले में मंत्री की ओर से हाजिरी माफी लगाई गई है। MP/MLA कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से मंत्री का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र लगाया गया था.

बचाव पक्ष के वकील कपिलदीप सचान ने बताया कि न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख 13 अक्टूबर तय की. सजा के बाद कोर्ट में अपील याचिका पर सुनवाई चल रही है.

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