Kanpur: विधायक अमिताभ बाजपेई को MPMLA कोर्ट ने सुनाई सजा, जमानत पर रिहा

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ABC News: समाजवादी पार्टी के एक और विधायक पर एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए की कोर्ट ने कानपुर के आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को एक साल की सजा सुनाई है. साथ ही अपील के लिए 20-20 हजार रुपये के दो बंधपत्रों के साथ जमानत भी मंजूर करते हुए रिहा किया है.

मामले में दो नवंबर को अंतिम बहस के बाद बीते बुधवार को निर्णय टल गया था और 11 नवंबर को फैसले की तारीख दी गई थी. शुक्रवार की दोपहर बाद आरोपित विधायक को कोर्ट रूम में तलब किया गया और सभी को बाहर निकालकर दरवाजे बंद करने के बाद वकीलों की मौजूदगी में प्रकिया शुरू की गई. वाणिज्य कर अधिकारियों के साथ विवाद में आरोपित सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है. बीती दो नवंबर को अंतिम बहस के बाद निर्णय की तिथि 9 नवंबर तय की गई थी. बुधवार को भी विधायक अमिताभ बाजपेई पूर्वाह्न 11.30 बजे कोर्ट पहुंच गए थे और न्यायालय ने लंच के बाद अभियोजन और बचाव दोनों पक्षों को तलब किया था. हालांकि इस दिन भी कार्य की अधिकता के चलते निर्णय टल गया था और न्यायालय ने 11 नवंबर की तारीख मुकर्रर की थी.

शुक्रवार को दोपहर बाद न्यायालय ने 4 बजे आरोपित विधायक अमिताभ बाजपई को तलब किया. आरोपित विधायक समेत दोनों पक्षों के वकीलों के उपस्थित होने के बाद कोर्ट रूम से सभी बाहर कर दिया गया. दरवाजा बंद करके फैसला सुनाने की प्रक्रिया शुरू की गई. देर शाम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें विधायक को एक साल कारावास की सजा दी है. हालांकि अपील के लिए विधायक की ओर से दाखिल जमानत भी 20-20 हजार रुपये के बंधपत्रों पर मंजूर करते हुए रिहाई दी है.

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