Kanpur: दहेज न मिलने पर की बहू की हत्या, सास-ससुर और पति को उम्रकैद की सजा

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ABC News: कानपुर में दहेज हत्या के एक मामले में अपर जिला जज नित्यानंद श्रीनेत ने सास-ससुर और पति को दोषी पाते हुए उम्रकैद और सात-सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. एक लाख रुपये और मोटर साइकिल के लिए आरोपितों ने शादी के छह माह में ही मारपीट कर बहू की हत्या कर दी थी.

उन्नाव के अजगैन निवासी रामकिशन बाथम ने 21 जून 2018 को बेटी आरती की शादी कल्याणपुर निवासी कुलदीप उर्फ छोटे लाल से की थी. विवाह के कुछ दिनों बाद ही दहेज में मोटर साइकिल और एक लाख रुपये की मांग को लेकर ससुराल वाले आरती को प्रताड़ित करने लगे थे. 26 दिसंबर को रामकिशन अपनी छोटी बेटी प्रीति के साथ ससुरालवालों को समझाने पहुंचे तो आरती ने प्रीति को घर पर ही रोक लिया था. 29 दिसंबर की रात ससुराल वालों ने प्रीति को कमरे में बंद कर दिया और आरती को बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. रामकिशन ने पति, सास-ससुर, जेठ-जेठानी के खिलाफ कल्याणपुर थाने में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रद्युम्न अवस्थी ने बताया कि पति कुलदीप, सास मुन्नी देवी और ससुर मनीराम के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी. अभियोजन की ओर से कोर्ट में आठ गवाह पेश किए गए. साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों को दोषी करार दिया.

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