ABC News: जाजमऊ में महिला का घर फूंकने के मामले में सपा विधायक और उनके भाई समेत 5 आरोपियों पर आरोप तय हो गए हैं. सोमवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई के बाद MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने पांचों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं. अब अगली तारीख से मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी.
सपा विधायक पर दर्ज ये पहला मामला है, जिस पर आरोप तय किए गए हैं. अब हर तारीख पर मुकदमे की सुनवाई सेशन कोर्ट में शुरू होगी. आगजनी मामले के बाद से ही विधायक की मुश्किलें काफी बढ़ गईं थी. आगजनी मामले के बाद से विधायक पर 8 नए मामले दर्ज किए गए थे. सुरक्षा कारणों से विधायक को महाराजंगज जेल से सेशन कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका. जाजमऊ स्थित प्लॉट पर बने महिला का घर फूंकने के मामले में विधायक के साथ आगजनी मामले में शौकत अली को भी आरोपी बनाया गया है. 4 मार्च को शौकत अली ने आरोप मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर आज सेशन कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया.
इन धाराओं में आरोप तय
IPC 147, 436/149, 506, 327/149, 427/149, 386/149,504,120 B
इन पांच लोगों पर तय हुए आरोप
इरफान सोलंकी, विधायक
रिजवान सोलंकी
शौकत अली
इसराइल आटे वाला
मोहम्मद शरीफ
उधर, आगजनी मामले में आरोपी बनाए गए बाकी चारों आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया. विधायक के भाई रिजवान सोलंकी को भी कानपुर जेल से लोअर कोर्ट में पेश किया गया है. वहीं आज ही रिमांड एक्सटेंशन पर भी MP/MLA की लोअर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी. इससे पहले सपा विधायक इरफान सोलंकी और अन्य आरोपियों पर आगजनी मामले में शुक्रवार को सेशन कोर्ट में पेश किया गया था.