Kanpur: कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को एक वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगा, जमानत हुई मंजूर

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ABC News : यूपी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री राकेश सचान सोमवार को पूर्वाह्न कोर्ट में सरेंडर कर दिया. कोर्ट ने मामले के सभी बिंदुुओं पर सुनवाई पूरी की और दोषी करार दिए जा चुके मंत्री राकेश सचान को एक वर्ष का साधारण कारावास और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी जमानत भी मंजूर कर दी है.

कोर्ट के दरवाजे बंद करके सुनवाई पूरी की गई और कोर्ट रूम में सिर्फ वकील ही मौजूद रहे तथा बाकी सभी को बाहर कर दिया गया. कचहरी परिसर में सुबह से गहमागमी का माहौल रहा और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के इंतजाम रहे. बता दें कि शस्त्र अधिनियम के 31 साल पुराने मामले में सोमवार को एमएसएमई मंत्री राकेश सचान कोर्ट में भारी भरकम वकीलों की फौज के साथ हाजिर हुए. लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक एसीएमएम तृतीय कोर्ट ने मंत्री राकेश सचान को एक साल की सजा सुनाई. साथ ही 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इससे पूर्व मंत्री राकेश सचान सोमवार को कोर्ट परिसर पहुंचे और हाजिरी से पहले उन्होंने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के चैंबर में जमाया डेरा. इस दौरान मीडिया से रूबरू मंत्री ने कहा, न मैं वांछित हूं, न कोर्ट ने तलब किया है. मुकदमे में तारीख लेने आया हूं. वहीं उनके वकील ने कहा-अफवाहें फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे.  एसीएमएम तृतीय कोर्ट से फैसला उठा ले जाने के आरोपों में घिरे मंत्री राकेश सचान के एडवोकेट कपिलदीप सचान ने बताया कि शनिवार को सुनवायी के दौरान स्वास्थ्य खराब होने के कारण राकेश हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र देकर चले गए थे. इसके बाद मीडिया में कई तरह की भ्रामक खबरें चलने लगीं.

 

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