अखिलेश और ओवैसी के खिलाफ हेट स्पीच मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी

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ABC NEWS: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस (Gyanvapi-Shringar Gauri Case) को लेकर हेट स्पीच मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल, वाराणसी के ACJM पंचम की कोर्ट ने हेट स्पीच मामले की सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर की दी है. पिछली तारीख पर अदालत ने इन नेताओं पर मुकदमा दाखिल करने के प्रार्थना पत्र पर चौक थाने से रिपोर्ट मांगी थी. साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 6 दिसंबर की तय की थी.

इस पर चौक थाने से मंगलवार को कोर्ट में मामले से संबंधित रिपोर्ट पेश की गई. इस पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर तय की है. मालूम हो कि तीनों नेताओं की तरफ से हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बयानबाजी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर और श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई के दौरान की गई थी.

अखिलेश यादव ने दिया था यह विवादित बयान

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस दौरान विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दिया जाए और एक झंडा गाड़ दिया जाए, तो एक मंदिर बन जाता है. उन्होंने यह भी कहा था कि रात के अंधेरे मे मूर्तियां रख दी जाती हैं और सुबह भगवान प्रकट हो जाते हैं.

ओवैसी ने शिवलिंग को बताया था फव्वारा

AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को फव्वारा बताया था. उन्होंने मुस्लिमों से वहां जाकर नमाज पढ़ने और वजू करने की भी अपील की थी. वहीं, उनके भाई अकबरुद्दीन ने माता सीता, दुर्गा और लक्ष्मी पर भद्दी टिप्पणियां की थीं। इसके खिलाफ वाराणसी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था.

उम्मीद है कि एफआईआर दर्ज होने के कोर्ट देगा आदेश- वादी

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मामले के वादी और वकील हरिशंकर पांडे ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर दी है. उम्मीद है कि इस तारीख पर कोर्ट इस मामले में इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश चौक थाने को देगा.

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