2000 के नोट बदलने के लिए नहीं भरना होगा फॉर्म, ID भी जरूरी नहीं, जानें SBI का बयान

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ABC News: अगर आप 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए 23 मई को बैंक जाने वाले हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर आई है. खबर ये है कि आप आईडी प्रूफ के बिना ही 2000 रुपये के नोट को अन्य मूल्य के नोटों से एक्सचेंज करा सकते हैं. इसके लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना होगा. हालांकि, जो भी डिपॉजिट को लेकर बैंक के नियम हैं उसका पालन करना होगा. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लेटर में इस बारे में जानकारी दी है.

स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग-अलग जानकारियां दी जा रही थीं. कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई आईडी जरूरी होगी और फॉर्म भी भरना होगा. इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया. RBI ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है. बैंक ने यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा. जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर भी 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं. लेकिन सेंटर पर सिर्फ 4000 रुपये तक के ही 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक बैंक की तरह की काम करते हैं. ये ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं. वो ट्रांजैक्शन भी करते है.

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