पूर्व UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्‍लू मानहानि मामले में दोषी करार, एक साल की सजा; जुर्माना भी

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ABC NEWS: उत्‍तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष अजय कुमार लल्‍लू मुश्किलों में घिर गए हैं. मानहानि मामले में उन्‍हें दोषी करार दिया गया है. इस मामले में लल्‍लू को एक साल की सजा देते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

बता दें कि नवम्‍बर 2019 में प्रदेश के तत्‍कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लल्‍लू के खिलाफ वाद दायर किया था. इसके पहले श्रीकांत शर्मा ने लल्‍लू को विधिक नोटिस देकर उनके बयान के लिए माफी मांगने की मांग की थी. ऊर्जा मंत्री ने अपने वाद में आरोप लगाया था कि अजय कुमार लल्‍लू ने 2600 करोड़ रुपये के पीएफ घोटाले में उनका नाम जोड़कर लोगों को गुमराह किया. उन्‍होंने कहा था कि भविष्य निधि का प्रबंधन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. इस ट्रस्‍ट में वह किसी पद पर नहीं हैं और न ही इस काम में उनकी कोई भूमिका रही है.

विधानसभा चुनाव में हार के बाद दिया था इस्‍तीफा 
बता दें कि अजय कुमार लल्‍लू ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी प्रदेश अध्‍यक्ष पद से नैतिकता के आधार पर इस्‍तीफा दे दिया था. तब पार्टी अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी-उत्‍तराखंड सहित कुल पांच राज्‍यों के प्रदेश अध्‍यक्षों से इस्‍तीफा मांग लिया था.

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