पुलिस कर्मियों की मृत्यु पर परिजनों को मिलेगा एक करोड़ का बीमा, UP पुलिस और BOB में करार

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ABC NEWS: उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों की किसी हादसे में मौत होने पर उनके परिवार वालों को अब एक करोड़ तक के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा. इसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा.  इन सुविधाओं के लिए यूपी पुलिस और बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बीच पुलिस सैलरी पैकेज के संबंध में MOU साइन हुआ है.

पहली बार निशुल्क जीवन बीमा संबंधी लाभ शामिल
पुलिस सैलरी पैकेज (पीएसपी) के तहत दिए गए लाभों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्वाभाविक मृत्यु की दशा में पहली बार निशुल्क जीवन बीमा संबंधी लाभ को शामिल किया गया हैं, जो कि अधिकतम 20 लाख रुपये तक है.

वहीं ऑन ड्यूटी सेवारत कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लाभ 1.05 करोड़ तक है. और पहली बार ‘ऑफ ड्यूटी’ सेवारत कर्मियों के लिए 90 लाख रुपये  तक का लाभ है.  अन्य लाभों में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों की आश्रित पुत्री की शादी, बच्चों की शिक्षा हेतु बीमा कवर भी शामिल है. यूपी पुलिस का वेतन विभाग के भीतर आयोजित स्थिति से निर्धारित होता है.

साइकिल की जगह, मोटरसाइकिल भत्ता
पिछले साल (2022)स्मृति दिवस के खास मौके पर पुलिस के वीर जवानों के साहस, शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने यूपी पुलिस कर्मियों को मिलने वाले साइकिल भत्ता व्यवस्था को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर मोटरसाइकिल भत्ता का ऐलान किया.  पुलिसकर्मियों को 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता मिल रहा है.  इसके अलावा पांच लाख रुपये तक के मेडिकल बिल को पास करने का अधिकार सरकार के साथ-साथ डीजीपी को भी देने का ऐलान किया गया था.

 7वें वेतन आयोग के अनुसार दिया जाता है वेतनमान
UPPRPB के अंतर्गत कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फायरमैन, वर्कशॉप स्टाफ सहित यूपी पुलिस ऑपरेटर असिस्टेंट/हेड को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान दिया जाता है. यूपी पुलिस कांस्टेबलों के लिए वेतनमान पीबी -1 (5200-20200) 2000 के ग्रेड वेतन के साथ है और 21,700 से 69,100 रुपये के बीच सैलरी दी जाती है. समय-समय पर यूपी सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के आधार पर वेतन अलग हो सकते हैं.

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