ABC NEWS: पक्षियों के मांस के टुकड़े लेकर उड़ने की वजह से विमानों के लिए बड़ा खतरा बनीं कानपुर की ग्रीनबेल्ट में संचालित अवैध सात टेनरी और केमिकल कारखानों पर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मंगलवार को कार्रवाई कर दी. इन्हें सील कराने के साथ ही बिजली कनेक्शन भी कटवा दिया गया है.
ग्रीन बेल्ट में संचालित हैं 48 टेनरियां
चकेरी एयरपोर्ट और एयरफोर्स के पास प्योंदी में ग्रीनबेल्ट की जमीन पर 48 टेनरियां संचालित हैं. एयरफोर्स अधिकारियों ने पिछले दिनों जिला प्रशासन से शिकायत की थी कि टेनरी संचालक और जानवरों की खाल चहारदीवारी के पास ही सुखाते हैं. इससे पक्षी मंडराते रहते हैं और विमानों से टकराने का खतरा रहता है. इस पर जिला प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों को उन्हें बंद कराने को कहा था. पूर्व में भी यह मामला उठा था। जांच की गई तो मामला अलग ही निकला.
टेनरियों से बढ़ रहा जल-वायु प्रदूषण
जांच में पता चला कि ये सभी टेनरियां ग्रीनबेल्ट में अवैध तरीके से बसाई गई हैं और जल-वायु प्रदूषण भी इनकी वजह से बढ़ रहा है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस सभी की बंदी की संस्तुति की लेकिन मुख्यालय से कहा गया कि जिन्हें बोर्ड ने जलवायु सहमति दी है सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई की जाएगी. पहले चरण में सात टेनरी व केमिकल प्लांट पर कार्रवाई की गई.
एसीएम-द्वितीय रामानुज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित मिश्र के साथ केस्को जाजमऊ विद्युत वितरणखंड के अधिशासी अभियंता जेसी यादव, सहायक अभियंता विवेक सिंह, अवर अभियंता शैलेंद्र सैनी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे. उन्होंने बिजली कनेक्शन कटवाकर इन प्लांट को सील करा दिया.
इन पर हुई कार्रवाई
- एवन ट्रेडिंग कंपनी प्योंदी जाजमऊ
- फरहीन इंटरप्राइजेज (एबी केमिकल) प्योदी जाजमऊ
- शिवदास बोनमिल ग्राइडिंग, प्योदी जाजमऊ
- उमेश बोनमिल ग्राइडिंग, प्योंदी जाजमऊ
- क्वालिटी केमिकल्स, प्योंदी जाजमऊ-अल-हाजो एक्जिम, प्योंदी जाजमऊ
- एआइ इंटरनेशनल, प्योंदी जाजमऊ
क्या कहता है एयरक्राफ्ट एक्ट
एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 की धारा 90 के तहत एयरपोर्ट की 10 किलोमीटर परिधि में खुले में कोई भी मीट की दुकान या मछली बाजार नहीं होना चाहिए. साथ ही इस क्षेत्र में पानी भी एकत्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुले में एकत्र पानी में मौजूद कीड़े या मछलियां भी पक्षियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं.