2000 के नोट को बदलने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, BJP नेता ने दाखिल की याचिका

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ABC NEWS: दो हजार रुपए मूल्य वाले करेंसी नोट के चलन को क्रमिक तौर पर बंद करने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है. इसे लेकर भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस जनहित याचिका में कहा गया है कि रुपए 2000 के नोट बिना किसी मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के जमा कराने या अन्य छोटे मूल्य के नोट में नकद भुगतान किए जाने का आदेश मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.

याचिका में की गई है ये मांग
याचिका में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को निर्देश देने की मांग की गई है कि 2000 रुपए के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा कराए जाएं. इससे कोई भी अन्य बैंक खातों में पैसा जमा नहीं कर सकेगा. इससे काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की आसानी से पहचान हो सकेगी.

याचिका में कहा गया है कि इस उपाय से भ्रष्टाचार, बेनामी लेनदेन को खत्म करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि इस कदम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र को काले धन और आय से अधिक संपत्ति धारकों के खिलाफ उचित कदम उठाने में मदद मिलेगी. लिहाजा याचिका में इस बाबत सरकार और आरबीआई को समुचित निर्देश देने की गुहार लगाई गई है.

मंगलवार से शुरू होगी प्रक्रिया
आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा चलन से बाहर किए गए 2000 रुपये के नोटों को बदलने की प्रक्रिया कल यानी 23 मई 2023 मंगलवार से शुरू होने जा रही है. आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर अपने पास मौजूद इन बड़े नोटों को आसानी से बदल सकते हैं. इसके लिए लिए आपको कोई फॉर्म भरने (Requisition Slip) भरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई पहचान पत्र आपसे मांगा जाएगा. एक बार में आप 2000 रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं.

बिना फॉर्म भरे बदल सकेंगे नोट
सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि चलन से बाहर किए गए नोटों को बदलने के लिए बैंकों में आईडी प्रूफ की जरूरत होगी. इन खबरों पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) ने अपनी सभी शाखाओं को सूचित किया है कि RBI द्वारा बीते शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से प्रचलन से वापस लिए गए 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म और किसी पहचान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. बैंक की ओर से 20 मई को जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि सभी को 2,000 रुपये के बदले अन्य मूल्य वर्ग के नोट देने की अनुमति दी गई है.

एक बार में कितने नोट बदलेंगे? 
इस बार भी नोट बदलने की प्रक्रिया, ठीक वैसी ही है जैसी नवंबर 2016 में पहली नोटबंदी के समय थी. जब 500 और 1000 रुपये के बड़े नोटों को सर्कुलेशन से बाहर किया गया था. मतलब आरबीआई ने नोट बदलवाने के लिए एक लिमिट सेट कर दी है. केंद्रीय बैंक के सर्कुलर के मुताबिक, आप एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट ही बदलवा सकेंगे. यानी एक बार में नोट बदलवाने की लिमिट 20,000 रुपये सेट की गई है.

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