Kanpur: विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान को जेल, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

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ABC News: (रिपोर्ट: सुनील तिवारी) समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने जेल भेज दिया है. भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच विधायक और उनके भाई को कोर्ट में पेश किया गया. इसके पहले पुलिस लाइन में उनसे करीब साढ़े तीन घंटे तक पूछताछ की गई.

जाजमऊ आगजनी मामले में फरार चल रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने शुक्रवार सुबह ही पुलिस आयुक्त के समक्ष सरेंडर किया था. इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस लाइन लाई. यहां पर दोनों से करीब साढ़े तीन घंंटे पूछताछ चली. बताया जा रहा है कि इसमें पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं. पुलिस लाइन में पूछताछ के बाद पुलिस सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान को कोर्ट लेकर गई.

उनको एसीएमएम तीन की कोर्ट में पेश किया गया. यहां सुनवाई के बाद उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इस बीच, चर्चा इस बात की तेज है कि सत्ता पक्ष के सांसद के हस्तक्षेप के बाद सपा विधायक और उनके भाई ने सरेंडर किया है. सत्ता पक्ष के सांसद ने पिछले दिन ही खुलकर सपा विधायक के साथ हमदर्दी जताई थी. वही, सरेंडर करने के घटनाक्रम का विधायक इरफान सोलंकी की फेसबुक आइडी पर लाइव चलना भी चर्चा का विषय बना हुआ है. विधायक इरफान सोलंकी के वकील और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि जाजमऊ के मुकदमे में विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है. ग्वालटोली वाले मुकदमे को लेकर उन्होंने बताया कि उस मुकदमे में पुलिस ने रिजवान का नाम हटा दिया है. इरफान सोलंकी की रिमांड छह दिन की दी गई है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने कोई ठोस साक्ष्य नहीं पेश किया. उन्होंने जल्द बेल मिलने की भी उम्मीद जताई.

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