ABC News: कानपुर में फर्जी आधार कार्ड के जरिए दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा करने के मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. इस मामले के अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
जाजमऊ आगजनी मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आरोप लगा था कि उन्होंने फरार होने के लिए फर्जी आधार कार्ड के जरिए हवाई यात्रा की थी. इस मामले में ग्वालटोली थाने में पुलिस ने एक रिपोर्ट दर्ज की थी. इसमें इरफान सोलंकी, उनके दो साले व सपा नेत्री नूरी शौकत समेत कई आरोपी थे. सभी की सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी जिसके बाद इन लोगों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. एक-एक कर सभी को जमानत मिल चुकी है. सिर्फ इरफान की जमानत अर्जी पर फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था. जमानत का आधार पर्याप्त न होने की बात कहते हुए हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.