इरफान को हाईकोर्ट से राहत नहीं: सुनवाई टली, अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को

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ABC NEWS: सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक की जमानत याचिका पर दूसरी बार भी हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल पा रही है. सोमवार को प्लॉट पर आगजनी मामले में विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई. हाईकोर्ट ने 17 जुलाई 2023 को फिर सुनवाई करने के लिए अगली डेट दी है. बता दें कि सपा विधायक की जमानत अर्जी पहले ही हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है.

भाई की जमानत अर्जी पर चल रही सुनवाई
बता दें कि हाईकोर्ट में भाई रिजवान सोलंकी की जमानत याचिका पर 4 दिन पहले भी सुनवाई की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए 5 बिंदुओं पर MP/MLA ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट तलब की है. गौरतलब है कि विधायक इरफान और रिजवान की जमानत याचिका पहले भी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है.

हाईकोर्ट में 17 जुलाई होगी अहम
इरफान और रिजवान केस में हाईकोर्ट में 17 जुलाई 2023 की तारीख अहम होने वाली है. इरफान और रिजवान दोनों की जमानत याचिका पर इसी दिन सुनवाई होगी. इसके अलावा इसी तारीख में ट्रायल कोर्ट को रिपोर्ट भी सौंपनी है. ऐसे में माना जा रहा है कि 17 जुलाई को केस निर्णायक मोड़ ले सकता है. होईकोर्ट में रिपोर्ट देने से पहले ट्रायल कोर्ट आगजनी केस का निस्तारण कर सकती है.

हाईकोर्ट ने 6 महीने में ट्रायल पूरा करने के दिए हैं आदेश
जाजमऊ में प्लॉट पर आगजनी मामले में इरफान, भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, इसराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ पर FIR दर्ज की गई थी. पुलिस ने विधायक समेत अन्य चारों पर गैंगस्टर भी लगाया गया था. 25 जनवरी, 2023 को रिजवान सोलंकी की बेल एप्लिकेशन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने 6 महीने में केस का ट्रायल पूरा करने के आदेश दिए थे.

अब जुलाई तक आ सकता है डिसीजन
सीनियर वकीलों के मुताबिक, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद MP/MLA सेशन कोर्ट जुलाई तक आगजनी केस में अपना डिसीजन दे सकती है. बता दें कि हाईकोर्ट की दी गई 6 महीने की अवधि 25 जुलाई तक पूरी हो जाएगी. ऐसे में 17 जुलाई तक हाईकोर्ट द्वारा रिपोर्ट तलब करना ट्रायल केस की रफ्तार को और बढ़ा देगा.

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