सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए सरकार ने बनाए कड़े कानून, दावा गलत हुआ तो इतना जुर्माना

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ABC News: यदि आप भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नया कानून बनाया है जिसके तहत उनपर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वे होते हैं जिनके फॉलोअर्स काफी होते हैं. ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं.

सरकार ने नया कानून पेड प्रमोशन और सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन को रोकने के लिए बनाया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मार्केट 20 फीसदी की ग्रोध के साथ 2,800 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. नया नियम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की ओर से बनाया गया है. नए नियम के मुताबिक यदि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किसी कंटेंट या प्रोडक्ट का प्रचार गलत या भ्रामक तरीके से करता है तो उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, हालांकि पहली बार यह जुर्माना 10 लाख रुपये का है, लेकिन बार-बार गलती होने पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा. नए कानून के मुताबिक यदि आप कोई कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि यह पेड है या नहीं. दरअसल आम लोग यह समझ नहीं पाते कि पेड प्रमोशन है या नहीं. उन्हें लगता है कि कोई बड़ा सेलेब्रिटी किसी चीज का प्रमोशन कर रहा है तो वह प्रोडक्ट सही ही होगा. यह कानून इन्फ्लुएंसर की जवाबदेही को तय करने के लिए है.

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