ABC NEWS: सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है. पिछले दिनों जांच पूरी हो गई थी, लेकिन अभियोजन राय की वजह से आरोप पत्र दाखिल नहीं हो सका था. गैंगस्टर के मुकदमे में सपा विधायक व उनके भाई सहित पांच को आरोपी बनाया गया था.
सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी अभी महाराजगंज जेल में बंद हैं. सपा विधायक को महिला के प्लाट पर कब्जे की कोशिश और आगजनी मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. बाद में बांग्लादेशी नागरिक को फर्जी भारतीय नागरिकता दिलाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, जमीनों पर कब्जे और गैंगस्टर में उन्हें आरोपी बनाकर मुकदमा दर्ज हुआ था. बाद में प्रशासनिक कारणों से सपा विधायक को स्थानांतरित कर महराजगंज जिला कारागार में शिफ्ट किया गया.
सपा विधायक को बनाया गया था गैंग लीडर
पुलिस ने दिसंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटे वाला, मोहम्मद शरीफ व शौकत अली को आरोपी बनाते हुए जाजमऊ थाने में धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. सपा विधायक को गैंग लीडर बनाया गया है. विवेचना इंस्पेक्टर फीलखाना सुनील कुमार कर रहे थे.
जेल में हैं पांचों आरोपी
संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि इस मुकदमे के पांचों आरोपी जेल में हैं. इनकी करोड़ों की संपत्तियां अब तक गैंगस्टर एक्ट की धारा 14-ए के तहत जब्त की जा चुकी हैं. पुलिस ने अब इस प्रकरण में चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है.
नवंबर 2022 के बाद दर्ज हुए 8 मामले
पुलिस ने अपने आरोप पत्र में पांचों आरोपियों की करोड़ों की संपत्तियों का जिक्र किया है, साथ ही उन संपत्तियों का ब्यौरा भी दिया है, जोकि हाल में जब्त की गईं. संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि आठ नवंबर 2022 के बाद सपा विधायक के खिलाफ कुछ आठ मामलों में मुकदमे दर्ज हुए थे. अब सभी मामलों में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए जा चुके हैं.