डैम में गिरे मोबाइल को ढूंढ़ने के लिये 21 लाख लीटर पानी की बर्बादी, अधिकारी सस्पेंड

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ABC NEWS: छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के पखांजूर में एक जलाशय के वेस्ट वेयर में फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास का मोबाइल गिर गया था. इसके बाद मोबाइल को खोजने के लिए 4 दिन तक पानी निकाला गया. इस मोबाइल की कीमत करीब 96,000 रुपये थी, जिसे पाने के लिए अधिकारी ने लाखों लीटर पानी बर्बाद कर दिया. मामला सुर्खियों में आते ही फूड इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही अधीक्षण अभियंता कार्यालय ने एसडीओ आरके धीवर के वेतन से पानी की राशि वसूलने का आदेश दिया है.

इंद्रावती परियोजना मंडल जगदलपुर के अक्षीक्षण अभियंता ने इस बाबत एक लेटर जारी किया है. इसमें कहा गया है कि राजेश विश्वास 21 मई को दोस्तों के साथ पार्टी करने परालकोट बांध गए थे. इस दौरान उनका मोबाइल बांध के वेस्ट वियर के स्टेलिन बेसिन में गिर गया था.

‘अगर ऐसा न किया तो कार्रवाई की जाएगी’
बिना अधिकारियों को जानकारी दिए 30 एचपी के दो बड़े पंप लगाकर 4 दिन में वहां से 21 लाख लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया. ये दंडनीय अपराध है. इस संबंध में तीन दिन में जवाब दें. अगर ऐसा न किया तो कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में जल संसाधन विभाग के एसडीओ आरके धीवर का कहना है कि 5 फीट तक पानी को खाली करने की इजाजत मौखिक तौर पर दी गई थी. मगर, इससे  ज्यादा पानी निकाल दिया गया.

जिला कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने कही ये बात
वहीं, राजेश विश्वास को सस्पेंड करने का आदेश जारी करते हुए जिला उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने लिखा, पखांजूर  खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास ने अपना मोबाइल ढूंढने के लिए लगातार चार दिनों तक परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर से स्केल वाय के बीच लगभग 21 लाख लीटर पानी बहा दिया. इसको लेकर एसडीएम पखांजूर से जांच कराई गई.

इसकी रिपोर्ट के अनुसार, राजेश विश्वास ने बिना अनुमित से जलाशय के वेस्ट वियर का 41104 क्यूबिक मीटर पानी खाली कर दिया है. पानी निकालने के लिए फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास ने किसी सक्षम अधिकारी से अनुमित नहीं ली और पद का दुरुपयोग करते हुए भीषण गर्मी में लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया. यह उनका अशोभनीय आचरण है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

साल 2021 में इस मामले में निलंबित हुआ था राजेश
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के विपरीत कार्य करने के कारण फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय खाद्य शाखा कांकेर रहेगा और निलंबित रहने तक विश्वास को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

इससे पहले राजेश के खिलाफ पीडीएस योजना से जुड़े एक मामले में भी कार्रवाई हो चुकी है. साल 2021 में उसके रिश्तेदार के घर से भारी मात्रा में चावल बरामद हुआ था. इसके बाद जांच में दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया था.

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