ABC NEWS: ( भूपेंद्र तिवारी ) सपा विधायक इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा में महाराजगंज जेल से कचहरी लाया गया. उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया है. इस कोर्ट में उनके खिलाफ आगजनी का मुकदमा विचाराधीन है. आज इस मुकदमे में दूसरे विवेचक की गवाही कराई जानी है. इस मौके पर सपा विधायक के भाई रिजवान सोलंकी भी अदालत पहुंचे हैं.
विधायक की मुश्किलें नहीं हो रहीं कम
सपा विधायक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक करीब 2 अन्य मामलों में भी पुलिस इरफान का नाम बढ़ा सकती है. हालांकि इन मामलों में FIR पहले ही दर्ज की जा चुकी है. पुलिस ने अब इरफान की पत्नी की भी जांच शुरू कर दी है.
8 मामलों में चल रही सुनवाई
-डिफेंस कॉलोनी में महिला का घर फूंकने में मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के खिलाफ जाजमऊ थाने में गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुई.
-फर्जी आधार कार्ड के सहारे इरफान ने फरारी के दौरान दिल्ली से मुंबई तक अशरफ अली बनकर हवाई यात्रा की थी. इस मामले में उनके खिलाफ ग्वालटोली थाने में गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई.
-जाजमऊ थाने में 6 दिसंबर को अनवरगंज फूलवाली गली निवासी अकील अहमद खान ने गुंडा टैक्स मांगने का आरोप लगाकर जाजमऊ थाने में FIR दर्ज कराई थी.
-जाजमऊ थाने में कंघी मोहाल निवासी मोहम्मद नसीम आरिफ ने आरोप लगाया कि विधायक और उनके गुंडों ने बलपूर्वक वादी के प्लॉट पर कब्जा कर लिया. केस सही मिलने पर दर्ज हुआ.
-बांग्लादेशी नागरिक डॉ. रिजवान के पकड़े जाने के बाद विधायक का नाम भी इस FIR में दर्ज किया गया है.
-जाजमऊ थाने में इरफान समेत पांच के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी FIR की गई है. इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी, हिस्ट्रीशीटर इसराइल आटे वाला, मोहम्मद शरीफ और सपा नेत्री नूरी शौकत के पिता शौकत अली पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है.
-इरफान के खिलाफ ग्वालटोली थाने में पुलिस से अभद्रता करने के एक साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज हुई. ग्वालटोली थाना प्रभारी की तहरीर पर इरफान और उनके समर्थकों के खिलाफ धारा-147,188, 269, 270, 332, 353, 504 के तहत FIR दर्ज हुई.
-इरफान के खिलाफ दुर्गा विहार निवासी विमल कुमार ने जाजमऊ थाने में FIR दर्ज कराई. विमल का आरोप है कि इरफान सोलंकी के साथ ही बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी, कमर आलम के साथ उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था. इरफान के साथ ही इन सभी आरोपियों के खिलाफ जाजमऊ थाने में धारा- 386, 419, 420, 427, 504 और 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत FIR दर्ज की गई.