ABC NEWS: धोखाधड़ी के एक मामले में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ जारी वारंट को लेकर उन्हें थोड़ी राहत मिली है. बुधवार को उनकी ओर से मुरादाबाद के जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया गया. इसको अदालत ने स्वीकारते हुए वादी को नोटिस जारी कर 27 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है.
ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक पवन कुमार वर्मा ने अदालत में अमीषा पटेल एवं अन्य के खिलाफ पूर्व में परिवाद दाखिल किया था. इसके मुताबिक 16 नवंबर 2017 को उन्होंने एक शादी समारोह में अमीषा पटेल को डांस के लिए बुलाया था. इसके लिए तय हुए ग्यारह लाख रुपये एडवांस में दिए गए थे. इसके बाद भी वह कार्यक्रम में नहीं आई.
रकम पीआर कंपनी के मालिक राजकुमार गोस्वामी के जरिये अमीषा पटेल के पर्सनल असिस्टेंट सुरेश परमार और अहमद शरीफ के द्वारा दी गई थी. इसके बाद अमीषा पटेल की ओर से दो लाख रुपये की और डिमांड की गई. इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में की जा रही है. इसमें अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया गया था.
अमीषा पटेल के अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने बताया कि बुधवार को इस मामले में लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया गया. इसमें बताया गया है कि वादी पवन कुमार वर्मा और अमीषा पटेल के बीच किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं हुआ था और न ही वह किसी होटल में उनसे बात करने के लिए आई थीं.
अदालत ने इस मामले में रिवीजन पर बहस सुनने के बाद रिवीजन को स्वीकार कर मुकदमे के वादी को नोटिस जारी करके 27 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.