पाक सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी अवैध ठहराया, एक घंटे में लेकर आने का फरमान

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ABC NEWS: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है? अदालत में फिलहाल गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी अर्जी पर सुनवाई चल रही है. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी अवैध है और उन्हें एक घंटे के अंदर अदालत में लाया जाए. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को अदालत परिसर से गिरफ्तार करने पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अदालत में आया तो उसे वहां से कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं. चीफ जस्टिस ने कहा कि यह तो न्याय के अधिकार का उल्लंघन हुआ. इसके अलावा अदालत परिसर में गिरफ्तारी एक खतरनाक ट्रेंड है. ऐसा ही रहा तो फिर अदालत में कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेगा.

इसके अलावा उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया है कि इमरान खान को एक घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाए। कोर्ट ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से कहा कि इमरान खान को एक घंटे के अंदर अदालत में लाया जाए. कोर्ट के इस रुख से संकेत मिल रहे हैं कि इमरान खान को बड़ी राहत मिल सकती है. दरअसल इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. इमरान खान के वकील हामिद खान ने कोर्ट में कहा कि वह अग्रिम जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अदालत के अंदर से ही गिरफ्तार कर लिया गया.

हामिद खान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अंदर आने के लिए बायोमीट्रिक अपडेट करा रहे थे. इसी दौरान अदालत की एक दीवार के शीशे तोड़कर पाकिस्तानी सैनिक घुस आए और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया. इमरान की गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है. पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भारी बवाल देखने को मिला है. यहां तक कि पंजाब और खैबर में सेना को तैनात कर दिया गया है. इसके अलावा हालात बिगड़े तो फिर आपातकाल भी लगाया जा सकता है.

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