बार एसोसिएशन चुनाव का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, एल्डर्स कमेटी को चुनाव कराने का अधिकार नहीं

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ABC NEWS: कानपुर में बार एसोसिएशन चुनाव का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव ने याचिका दाखिल की है. इसमें यूपी बार कौंसिल, फर्म्स, सोसाइटी व चिट्स के डिप्टी रजिस्ट्रार और एल्डर्स कमेटी को पक्षकार बनाया गया है. बुधवार को सुनवाई होनी है. अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशासनिक काम महामंत्री का होता है.

कार्यकारिणी एल्डर्स कमेटी को मतदाता सूची देती है और कमेटी चुनाव कराती है. उन्होंने चेयरमैन के बेटे पर चुनाव में हस्तक्षेप करने, धांधली करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. महामंत्री की बिना अनुमति के निष्कासित अधिवक्ताओं की बहाली करने, प्रशासनिक अधिकार छीनने, बैंक खाते से निकासी पर रोक लगाने जैसे मुद्दों को उठाया है.

उनका कहना है कि एल्डर्स कमेटी ने 23 मई को कार्यभार संभाल लिया था. नियमानुसार दो माह में चुनाव कराने होते हैं, लेकिन 23 जुलाई तक चुनाव नहीं कराए गए. अब एल्डर्स कमेटी को चुनाव कराने का अधिकार नहीं है. बार कार्यकारिणी दोबारा अस्तित्व में आ गई। अब नई एल्डर्स कमेटी बनानी चाहिए.

एल्डर्स कमेटी चेयरमैन धर्मवीर सिंह गौर का कहना है कि हम लोग सभी बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं. चुनाव प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगी है. नामांकन निर्धारित कार्यक्रम के तहत होगा. याचिका व्यक्तिगत कारणों से दाखिल की गई है. लगाए गए आरोप निराधार हैं. मतदाता सूची देने की जिम्मेदारी कार्यकारिणी की होती है. मतदाता सूची मिलते ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया. दो माह के अंदर ही चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. एल्डर्स कमेटी के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है. समय आने पर हाईकोर्ट में पक्ष रखा जाएगा.

जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी इस मामले में बोले कि चुनाव के लिए पांच दिन तक भारी पुलिस बल की जरूरत पड़ती है. सावन के महीने में चल रहे सोमवार, अन्य त्योहारों, परीक्षाओं व मतदान स्थल की उपलब्धता को लेकर असमंजस है. एल्डर्स कमेटी द्वारा मतदान की तय की गई तारीख आठ अगस्त पर चुनाव कराना संभव नहीं लग रहा. मतदान और मतगणना दोनों अगस्त में ही होगी. एल्डर्स कमेटी से वार्ता के बाद नई तारीख घोषित की जाएगी.

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