मनीष कश्यप को SC की फटकार; कहा- शांत राज्य में अस्थिरता नहीं फैला सकते

News

ABC NEWS: राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत मामला दर्ज किए जाने को लेकर YouTuber मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. साथ ही FIRs को एकसाथ कराने की याचिका को भी शीर्ष न्यायालय ने सोमवार खारिज कर दिया है. कोर्ट की तरफ से कश्यप को संबंधित उच्च न्यायालय में याचिका ले जाने के निर्देश दिए गए हैं. यूट्यूबर ने कोर्ट में रासुका को चुनौती दी थी. कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कथित हिंसा का फर्जी वीडियो शेयर करने के आरोप हैं.

याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा, ‘एक स्थिर राज्य है, तमिलनाडु. आप अशांति फैलाने के लिए कुछ भी प्रसारित कर रहे हैं… हम इस पर विचार नहीं कर सकते….’

इधर, कश्यप की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यधारा के कई अखबारों की रिपोर्ट्स के आधार पर वीडियो तैयार किए हैं. उन्होंने कहा कि अगर कश्यप को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो अन्य अखबारों के पत्रकारों को भी एनएसए के तहत हिरासत में लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘अगर इस लड़के को जेल में रहना होगा, तो सभी पत्रकारों को भी जेल में रहना होगा.’

खबरों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट लगातार हासिल करने के लिए आप हमें  Facebook, Twitter, Instagram पर भी ज्वॉइन कर सकते हैं … Facebook-ABC News 24 x 7 , Twitter- Abcnews.media Instagramwww.abcnews.media

You can watch us on :  SITI-85,  DEN-157,  DIGIWAY-157


For more news you can login- www.abcnews.media