कानपुर में 3 थाना क्षेत्रों में सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 1850 लोगों पर एफआईआर

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ABC NEWS: यूपी सरकार के सख्‍त निर्देश और पुलिस-प्रशासन के लाख जतन के बावजूद कानपुर में सड़क पर नमाज पढ़ी गई. इस पर पुलिस कमिश्‍नरेट ने सख्‍त रुख अख्तियार कर लिया है. अब जाजमऊ, बाबूपुरवा और बजरिया थाने में ईदगाह कमेटी के सदस्यों समेत 1850 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.

सड़क पर नमाज नहीं पढ़े जाने के शासन के आदेश को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने सभी सम्‍बन्धित के साथ बैठकें कर लेने और सब कुछ तय कर लेने का दावा किया था लेकिन ऐसा हो नहीं सका. इस पर बजरिया थाने में तैनात एसएसआई ओमवीर सिंह की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. रिपोर्ट में उन्होंने जानकारी दी है कि ईद के मौके पर बेनाझाबर ​स्थित मरकजी ईदगाह में उनकी ड्यूटी थी.

ईदगाह कमेटी के सदस्यों के साथ ही लोगों को बताया गया था कि सड़क पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी जाए. यह भी तय हुआ था कि यदि कोई नमाज पढ़ने में छूट जाता है तो उन्हें दोबारा म​स्जिद में ही नमाज पढ़ाई जाएगी. इसके बाद भी लोग ईदगाह गेट के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने बैठ गए. इसकी वजह से रास्ता अवरूद्ध हो गया और राहगीरों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस शिकायत पर ईदगाह कमेटी के सदस्यों समेत 1500 लोगों के ​खिलाफ बजरिया थाने में लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा डालने, महामारी अ​धिनियम समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

जाजमऊ में 300 के खिलाफ रिपोर्ट 
जाजमऊ के इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के तहत आने वाले सभी सम्‍बन्‍धि‍त सभी लोगों के साथ बैठक कर ईद की नमाज सड़क पर न पढ़ने की अपील की गई थी. इसके साथ ही नमाजियों की संख्या ज्यादा होने पर ईदगाहों में दो बार में नमाज पढ़ाने की बात तय हो गई थी. फिर भी 22 अप्रैल की सुबह ईदगाह के बाहर नमाज के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई. पहले तो पुलिस ने सड़क से सभी को किनारे किया लेकिन सुबह आठ बजे नमाज शुरू होते ही लोग सड़क पर बैठक नमाज पढ़ने लगे.

सड़क पर नमाज पढ़े जाने की वजह से धारा 144 का उल्लंघन हुआ. इसके साथ ही शासन के आदेश की अवहेलना भी गई. उन्‍होंने बताया कि जाजमऊ थाने के दरोगा राजबहादुर सिंह की तहरीर पर दौ सौ से तीन सौ अज्ञात लोगों पर धारा 186 (लोक सेवक के सार्वजनिक कॄत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा पूर्वक बाधा डालना), 188 (महामारी एक्ट का उल्लंघन करना), 283 (लोक मार्ग पर बाधा पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 353 (लोकसेवक पर अपराधिक बल प्रयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसी तरह बाबूपुरवा थाने में 50 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.

वीडियोग्राफी के जरिए होगी पहचान
पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस मामले में वीडियो बने हैं. उन्हीं वीडियो से लोगों की पहचान और शिनाख्त की जाएगी उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी.

क्‍या बोले जिम्‍मेदार 
ज्‍वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने इस बारे में पूछे जाने पर बताया कि सड़क पर नमाज न पढ़ने के आदेश पहले के हैं. आदेश का उल्लंघन करने के कारण यह कार्रवाई की गई है जिससे भविष्य में इस तरह की घटना न हो। इस मामले में लोगों की शिनाख्त करने के बाद कार्रवाई होगी.

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