ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में नहीं होंगी कॉमर्शियल एक्टिविटी, SC का आदेश

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ABC NEWS: सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल रोकने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को उसके निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है.

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन पर स्वीकृति दी है, जिसमें 17वीं शताब्दी के स्मारक (ताजमहल) के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देने की मांग की गई थी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल की सीमा या दीवार से 500 मीटर के भीतर सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश देते हैं. ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में हैंडीक्राफ्ट शोरूम, दुकानें व होटल है.

ताज का नाम बदलने की कवायद हुई थी

ताजमहल अक्सर सुर्खियों में रहता है. हाल ही में ताजमहल का नाम बदलने की कवायद शुरू हुई थी. आगरा के नगर निगम सदन में ताजमहल का नाम बदलकर तेजोमहालय करने का मुद्दा गरमाया था.

पार्षद शोभाराम राठौर ने ताजमहल का नाम बदलकर तेजोमहालय करने का किया प्रस्ताव दिया था. कानूनी पहलुओं पर विचार के बाद ही प्रस्ताव को भेजा जा सकेगा. भाजपा पार्षद शोभाराम राठौर ने कहा था कि शाहजहां की बेगम मुमताज महल का असली नाम अंजुम बानो था, अंजुम बानो की मौत ताजमहल के निर्माण से 22 साल पहले हो चुकी थी, मुमताज महल उर्फ अंजुम बानो को बुरहानपुर में दफन किया गया था, ताजमहल बनने के बाद उनकी कब्र दोबारा ताजमहल में बनवाई गई.

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