ABC News : सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई व साथियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पुलिस ने बुधवार को पीड़िता के बयानों और कुछ लोगों से पूछताछ के बाद छह धाराएं बढ़ा दी हैं. पीड़िता नजीर फातिमा की तहरीर पर पुलिस ने विधायक, उनके भाई व अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 436 (घर को नष्ट करने के लिए आग और विस्फोटक का इस्तेमाल करना) 506 ( जानमाल की धमकी देना) का दर्ज किया था. धारा 436 गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है. जिसमें दस वर्ष तक की सजा है.
दबिश की कार्रवाई के बाद पुलिस ने दोबारा घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां आसपास के लोगों से पूछताछ की. इसके बाद पीड़िता को बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुलाया था. जहां नजीर फातिमा ने बेटी बेबीनाज, कनीर जहरा, बेटा शानू और आशू भी मां के साथ जाजमऊ थाने पहुंचे थे. करीब दो घंटे तक पुलिस ने घटना संबंध में बयान दर्ज किए. पूछताछ में महिला ने बताया कि घटना में शामिल 50 से अधिक लोगों के शामिल होने की बात कही. जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमे में दंड विधान की धारा 147 ( बलवा), 327 (पीड़ित को स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और मूल्यवान प्रतिभूति बल पूर्वक लेना, 427 (50 या इससे अधिक रुपये की संपत्ति का नुकसान करना, 386 (मृत्यु या आघात का भय दिखाकर वसूली करना), 504 (धमकाना) व 120 बी ( साजिश करना) बढ़ाई हैं. इसमें भी धारा 327 और धारा 386 में दस वर्ष तक की सजा का प्रविधान है. ऐसे में यह तय हो गया है कि अगर विधायक व उनके भाई को अदालत से राहत नहीं मिली तो उनकी गिरफ्तारी तय है. पुलिस आयुक्त ने पूरे मामले में शिकायत के बाद भी रिपोर्ट न दर्ज करने और लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी रहे अभिषेक कुमार शुक्ला को निलंबित कर दिया है. उनके स्थान पर पुलिस आयुक्त ने किदवई नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे को जाजमऊ थाने की कमान सौंपी है.