SC के निर्देश पर रामपुर उपचुनाव की अधिसूचना पर रोक, EC ने जारी किया आदेश

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ABC News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग से रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की अधिसूचना स्थगित करने को कहा है ताकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां गुरुवार को अपीलीय अदालत के समक्ष 2019 के अभद्र भाषा मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग कर सकें. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी रामपुर को पत्र जारी कर 10 नवंबर जारी होने वाली अधिसूचना अग्रिम आदेश तक रोकने को कहा है.

सपा नेता आजम खां की विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई कर सत्र न्यायालय को 10 नवंबर को इसे निपटाने को कहा है. साथ ही निर्वाचन आयोग को 11 नवंबर के बाद ही उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने पर विचार करने को कहा है. इस आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी रामपुर को पत्र जारी कर 10 नवंबर जारी होने वाली अधिसूचना अग्रिम आदेश तक रोकने को कहा है. उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होनी थी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके अनुसार निर्वाचन संबंधी अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होनी है. उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय आजम खां केस में बुधवार को हुई सुनवाई में दिए गए निर्देश के आलोक में आयोग ने रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में 10 नवंबर को प्रकाशित होने वाली अधिसूचना अगले आदेश तक जारी न किये जाने का निर्णय लिया गया है.

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