सांसदी के बाद अब राहुल गांधी का सरकारी बंगला भी छिनेगा, नोटिस जारी

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ABC News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस दिया गया. संसद सदस्यता जाने के बाद लोकसभा की हाउस कमेटी ने ये नोटिस जारी किया है. राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं. राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा. नोटिस के मुताबिक डिसक्वालिफिकेशन के एक महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना है.

लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है. राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे. दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में दो साल की सजा सुनाई थी. अदालत के इस फैसले के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने यह कार्रवाई की. सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को ‘मोदी सरनेम’ से संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया था और दो साल कारावास की सजा सुनाई थी. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि उनका अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. अधिसूचना में कहा गया कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है. लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के एक दिन बाद शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि वह संसद के सदस्य रहें या नहीं रहें, या फिर उन्हें जेल में ही क्यों न डाल दिया जाए, वह लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते रहेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं और माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनका नाम सावरकर नहीं गांधी है और गांधी माफी नहीं मांगते.

 

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