ABC News: महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते हुए 5 जजों की संविधान पीठ को ये मामला सौंप दिया है. ताजा जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार इस मामले की सुनवाई होगी. 5 जजों की बेंच शुक्रवार तय करेगी कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर आयोग अभी अपनी सुनवाई जारी रखे या नहीं.
सीजेआई ने कहा कि, संविधान पीठ तय करेगी कि क्या स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लंबित हो तो वो अयोग्यता पर सुनवाई कर सकते हैं. इस दौरान सदन की कार्यवाही कैसे चले. CJI ने पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र और उसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर भी संविधान पीठ को विचार करने को कहा. CJI ने कहा कि, चुनाव चिन्ह पर फैसला आयोग को ही लेना है लेकिन परसों की सुनवाई तक आयोग इस प्रक्रिया को रोके रखे. इन याचिकाओं में शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता, एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के निमंत्रण, सदन में नए स्पीकर के चुनाव की गलत प्रक्रिया जैसे कई मसले उठाए गए हैं. इन सब पर संविधान पीठ विचार करेगी. दो दिन बाद संविधान पीठ यह तय करेगी कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग की सुनवाई जारी रहेगी या नहीं. इस दौरान दो दिन के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्यवाही पर रोक रहेगी.