पहलवानों की याचिका पर SC की पुलिस को फटकार, ‘अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुए बयान’

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ABC NEWS: भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक सभी पीड़िताओं के बयान क्यों दर्ज नहीं किए गए? इतना ही नहीं कोर्ट ने पूछा कि कब इनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाएंगे.

ठीक से जांच नहीं कर रही पुलिस- याचिकाकर्ता पहलवान 
पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि पुलिस मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है.  – पहलवानों की ओर से पेश वकील हुड्डा ने कहा, 21 अप्रैल को शिकायतकर्ता थाने पहुंचे. शिकायत की रसीद देने में पुलिस ने 2 घंटे लगाए. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद 28 अप्रैल को FIR दर्ज की गई. – पहलवानों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 29 अप्रैल को पुलिस ने नाबालिग को पूछताछ के लिए बुलाया था. उससे 3 घंटे पूछताछ की गई.

23 अप्रैल से पहलवानों का धरना जारी
दरअसल, जंतर मंतर पर पहलवान 23 अप्रैल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने का आदेश देने की मांग की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया था.

दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ दो मामले किए दर्ज

हालांकि, बाद में दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे. नाबालिग की शिकायत पर पहली एफआईआर में बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया गया है. वहीं दूसरी एफआईआर में धारा 345, धारा 345(ए), धारा 354 (डी) और धारा 34 लगाई गई हैं.

इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, जिन महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, उनके बयान में जिक्र जगहों और इवेंट के बारे में फेडरेशन और कंसर्न ऑथोरिटी से जानकारी ली जा रही है. ताकि पुलिस आरोपों की सच्चाई का पता लगा सके. सूत्रों के मुताबिक, जानकारी मिलने के बाद पुलिस उस समय वहां मौजूद लोगों के भी बयान दर्ज करेगी. अब तक पुलिस ने कुछ शिकायतकर्ता पहलवानों ने बयान दर्ज किए हैं, कुछ के बयान जल्द दर्ज किए जाएंगे. हालांकि, किसी भी शिकायतकर्ता के कोर्ट में बयान दर्ज नहीं करवाए गए हैं.

पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर लगाया हाथापाई का आरोप
इसी बीच पहलवानों ने आरोप लगाया है कि बुधवार रात पुलिस ने पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर हाथापाई की. पहलवानों का कहना है कि बारिश से हमारे गद्दे भीग गए थे तो हम सोने के लिए फोल्डिंग बेड ला रहे थे, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी. नशे में धुत पुलिसकर्मी धर्मेंद्र ने विनेश फोगट को गाली दी और हमारे साथ हाथापाई की. उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया.

वहीं, डिप्टी कमिश्नर प्रणव तयाल ने बताया, आप नेता सोमनाथ भारती फोल्डिंग बेड लेकर पहुंचे थे. सोमनाथ भारती ने इसके लिए अनुमति नहीं ली थी. दिल्ली पुलिस ने इस पर उन्हें रोका. पुलिसकर्मियों की ओर से रोके जाने के बाद वहां मौजूद सोमनाथ भारती के समर्थक उत्तेजित हो गए और ट्रक से बेड निकालने की कोशिश करने लगे. उन्होंने बताया कि इसके बाद मामूली कहासुनी हुई जिसके बाद भारती और दो अन्य को हिरासत में ले लिया गया.

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