विनेश-बजरंग को ट्रायल में मिली छूट के खिलाफ दायर अर्जी खारिज

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ABC NEWS: दिल्ली हाईकोर्ट ने एशियाई गेम्स के ट्रायल से पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को दी गई छूट के खिलाफ पहलवान अंतिम पंघाल, अंतिम और सुजीत की ओर से एक याचिका दायर की गई थी. इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.इस मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने साफ कहा कि अदालत इस बात का फैसला नहीं करेगी कि बेहतर पहलवान कौन है? अदालत सिर्फ यह देखेगी कि एशियाई खेलों के लिए पहलवान चयन में पहले से स्थापित और तय प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं.

पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत की संयुक्त याचिका का उल्लेख जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के समक्ष किया गया था. एडवोकेट अधिवक्ता हृषिकेश बरुआ और अक्षय कुमार द्वारा दायर याचिका में मांग की गई थी कि IOA की ओर से 2 कैटेगिरी (पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा और महिलाओं की 53 किग्रा) के संबंध में जारी निर्देश को रद्द कर दिया जाए और बजरंग और विनेश को दी गई छूट को रद्द कर दिया जाए.

याचिका में मांग की गई थी कि ट्रायल निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए. किसी भी पहलवान को कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए. सुजीत के पिता दयानंद कलकल ने कहा था कि इन पहलवानों ने जंतर-मंतर पर अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा था कि उनकी लड़ाई न्याय और जूनियर पहलवानों के हित के लिए है और अब वे जूनियर पहलवानों को किनारे करना चाहते हैं, इसलिए हमें इस फैसले के खिलाफ अदालत का रुख करना पड़ा.

उन्होंने कहा कि इन सीनियर पहलवानों के विरोध की शुरुआत ही मुकदमों से छूट पाने की मंशा से की गई थी. इसलिए हमने कभी उनका साथ नहीं दिया. लोग अंधे थे और देख नहीं पा रहे थे कि उनका इरादा क्या है. उन्होंने कहा कि अगर ये सेलिब्रिटी पहलवान प्रतिद्वंद्वी पहलवानों को हरा देंगे तो कोई शिकायत नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए.

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