ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे की मिली इजाजत, मुस्लिम पक्ष ने किया था विरोध

News

ABC NEWS: वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने विवादित हिस्से (वजूखाना) को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है. मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी है. वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की गई है. कोर्ट ने ASI को 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.

दरअसल, 14 जुलाई को वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में मस्जिद का सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी. तब जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था. 16 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष ने एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की ASI से जांच कराई जाए. इसी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इजाजत दे दी है.

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, “मुझे सूचित किया गया है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वज़ू खाने को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है.”

दोनों पक्ष ने दी थीं ये दलील
12 और 14 जुलाई 2023 को व्यापक बहस में मुस्लिम पक्ष द्वारा घोर आपत्ति की गई थी. उन्होंने कहा था कि यदि ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व सर्वेक्षण होता है, तो ऐसी दशा में उत्खनन आदि से ज्ञानवापी के ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. लिहाजा किसी भी प्रकार से ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का पुरातात्विक सर्वे नहीं होना चाहिए. साथ ही इस मामले में हिंदू पक्ष के द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, जो कि विधि सम्मत नहीं है.

इसी विषय पर पिछली सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने विस्तारपूर्वक जिला न्यायालय के समक्ष हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के विधिक आख्यानों को रखते हुए जनपद न्यायाधीश से निवेदन किया गया था कि ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराना जरूरी है, इससे सनातनी हिन्दूओं में तनावपूर्ण वातावरण है. ज्ञानवापी परिसर में किस कालखंड में कौन सी संरचना से मंदिर बना था ये जानना बेहद जरूरी है.

खबरों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट लगातार हासिल करने के लिए आप हमें  Facebook, Twitter, Instagram पर भी ज्वॉइन कर सकते हैं … Facebook-ABC News 24 x 7 , Twitter- Abcnews.media Instagramwww.abcnews.media

You can watch us on :  SITI-85,  DEN-157,  DIGIWAY-157


For more news you can login- www.abcnews.media