तोते की गवाही पर दो हत्यारोपियों को उम्रकैद, 9 साल बाद हत्या और लूट के मामले में आया फैसला

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ABC NEWS: आगरा में 9 साल पहले हुई महिला की हत्या और लूटपाट के मामले में दोष साबित होने के बाद कोर्ट ने दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई. दोषियों ने महिला के साथ ही उसके पेट डॉग को भी मार दिया था. इस केस में खास बात यह है कि दोषी के शरीर पर कुत्ते के हमले में चोट के निशान आ गए थे, इसी के साथ पुलिस ने तोते की गवाही से हत्यारों का पता लगाया था. हत्या का एक दोषी महिला का भांजा है.

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के आगरा में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र मोहम्मद राशिद ने महिला की हत्या के मामले में दोषी आशुतोष गोस्वामी और रानी मैसी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 72 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह केस 9 साल तक चला. इस केस में दोषियों के नाम का खुलासा करके मृतका नीलम के पालतू तोते मिट्ठू राजा ने सबको चौंका दिया था. दरअसल, हत्या के बाद पिंजरे में बंद तोता लगातार हत्या करने वालों के नाम ले रहा था. इस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लोग लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि हत्यारा आशुतोष मृतका नीलम के पति विजय शर्मा का सगा भांजा है. उसने अपने दोस्त रोनी के साथ मिलकर नीलम की हत्या की, उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया था.

दरअसल, 20 फरवरी 2014 को आगरा में रहने वाले विजय शर्मा बेटे के साथ फिरोजाबाद एक शादी में शामिल हो गए थे. जब वह रात में वापस आए तो देखा कि पत्नी नीलम की लाश खून से लथपथ पड़ी थी. उनका पालतू कुत्ता भी मृत पड़ा था. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने जांच के दौरान नीलम और कुत्ते के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा- महिला पर 14 और कुत्ते पर किए गए थे 9 वार
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, महिला पर 14 वार किए गए थे और कुत्ते पर 9 वार हुए थे. पुलिस ने हत्यारों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सुराग नहीं लग पा रहा था.

पुलिस के अनुसार, जब जांच के लिए मृतका के घर पहुंचे तो सामने पिंजरे में बंद तोता कुछ बोल रहा था. जब उसकी आवाज पर गौर किया गया तो लगा कि वह लगातार आशुतोष और रोनी का नाम लेकर कह रहा है कि आशू आया था. तोते के लगातार नाम लेने पर पुलिस और पीड़ितों का ध्यान उस तरफ गया.

मालिक से तोते ने कहा- आशू आया था, तब शुरू हुई जांच
इसके बाद विजय शर्मा ने तोते से बात की तो तोते ने फिर कहा कि आशू आया था. विजय शर्मा ने यह बात पुलिस को बताई. इसके बाद पुलिस ने भी तोते से बात की थी. तोते ने पुलिस के सामने भी यही बोला था कि आशू आया था. इसके बाद पुलिस ने आशुतोष और रानी को पकड़कर पूछताछ की. पूछताछ में हत्या का राज खुल गया.

इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल की. पुलिस की चार्जशीट में तोता भी विवेचना का हिस्सा है, लेकिन अदालत में साक्ष्य या गवाही का हिस्सा नहीं है. अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद 9 साल तक केस चला. इस केस में गुरुवार को फैसला आया.

कोरोना काल में महिला के पति की भी हो गई थी मौत, बेटियों ने लड़ा केस
14 नवंबर 2020 को कोरोना के बीच अजय शर्मा की मौत हो गई. अजय शर्मा की मौत के बाद उनकी बेटियों ने केस को आगे बढ़ाया. इस केस में अभियोजन की तरफ से 14 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से एक गवाह पेश किया गया था. कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर महिला के भांजे आशुतोष और रोनी मैसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

अभियोजन अधिकारी बोले- दोषी पर कुत्ते ने किया था हमला
अभियोजन अधिकारी सिविल कोर्ट्स मनीष ने बताया कि कुत्ता एक स्वामी भक्त होता है. स्वामी पर अगर हमला होता है तो वह प्रतिरोध करता है. उस प्रतिरोध के दौरान आशुतोष गोस्वामी को चोटें आई थीं. अभियोजन अधिकारी महेंद्र दीक्षित ने कहा कि विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र ने दोनों दोषियों आशुतोष गोस्वामी और रानी मैसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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