31 साल बाद मुख्‍तार अंसारी का हिसाब: अवधेश राय हत्‍याकांड में दोषी करार, दो बजे सुनाई जाएगी सजा

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ABC NEWS: 31 साल पुराने अवधेश राय हत्‍याकांड में माफिया मुख्‍तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है. दोपहर दो बजे मुख्‍तार को सजा सुनाई जाएगी. 31 साल पहले 3 अगस्‍त 1991 को मारुति वैन से आए बदमाशों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्‍या कर दी थी. यह वारदात शहर के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में हुई थी. अवधेश राय की हत्‍या के समय उनके छोटे भाई अजय राय भी वहां मौजूद थे.

अजय राय ने मुख्‍तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्‍दुल कलाम, कमलेश सिंह, राकेश और भीम सिंह सहित अन्‍य लोगों के खिलाफ हत्‍या का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में दो आरोपियों की मौत हो चुकी है जबकि दो अन्‍य का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट से आना है। पिछले 31 साल से इस मामले में कानूनी लड़ाई चल रही है. इसी मुकदमे के चलते मुख्‍तार अंसारी, उसके सहयोगी भीम सिंह और अन्‍य आरोपियों के खिलाफ गाजीपुर सदर कोतवाली में गैंगस्‍टर एक्‍ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

विधि विशेषज्ञोें का कहना है कि अवधेश राय हत्‍याकांड में मुख्‍तार को आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा हो सकती है. बता दें कि मुख्‍तार पर किसी समय में 51 से अधिक मुकदमे दर्ज थे लेकिन उसे किसी मामले में सजा नहीं हुई थी. पिछले एक साल में उसे चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है.

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