राज्यसभा सभापति से मिलो और माफी मांग लो, सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को दी नसीहत

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ABC NEWS: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है. सुप्रीम कोर्ट ने सांसद राघव चड्ढा से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से माफी मांगने को कहा है. शीर्ष अदालत ने कहा कि कथित तौर पर सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांग लें.

शुक्रवार को आप सांसद के सदन से निलंबन के मुद्दे पर सुनवाई हुई. इससे पहले अदालत ने सांसद के अनिश्चितकाल के लिए निलंबन पर चिंता भी जाहिर की थी. चड्ढा को मॉनसून सत्र के दौरान अगस्त में सदन से निलंबित कर दिया था.

शीर्ष न्यायालय ने आप सांसद चड्ढा के वकील के बयान दर्ज किए. वकीलों ने बताया कि सांसद का मकसद किसी भी तरह से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं था. साथ ही वकील ने बताया कि चड्ढा राज्यसभा चेयरमैन से मिलने के लिए समय मांगेंगे, ताकि बगैर शर्त माफी मांग सकें.

सीजेआई ने कही ये बात
राघव चड्ढा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘आपने बिना शर्त माफी की बात कही थी और बेहतर होगा कि आप चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें. उनकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफी मांग लें. क्योंकि यह सदन और उपराष्ट्रपति सह राज्य सभा सभापति की गरिमा का मामला है.’

राघव के वकील ने माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं
राघव के वकील शादान फरासत ने कहा कि राघव राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य हैं उनको क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है. वो पहले भी क्षमा याचना कर चुके हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राघव शीघ्रातिशीघ्र ये सब कर लें. शादान ने कहा कि राघव के निलंबन का प्रस्ताव पूरे सदन ने पारित किया था लेकिन सभापति अपने स्तर पर भी इसे रद्द कर सकते हैं.

सीजेआई ने कहा कि सभापति इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सकते हैं. एसजी मेहता ने कहा कि उपराष्ट्रपति अभी बहर्भा रहे हैं. दिवाली के बाद सभापति से मुलाकात हो सकती है.

 

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