कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जमानत:247 दिन बाद हाईकोर्ट से मिली राहत

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ABC NEWS: इलाहाबाद हाईकोर्ट से इत्र कारोबारी पीयूष जैन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पीयूष जैन के ठिकानों से मिले करीब 196 करोड़ रुपए कैश के मामले में जमानत दे दी है. इससे पहले हाईकोर्ट जैन को 23 किलो गोल्ड की बरामदगी के मामले में जमानत दे चुका है. अब कारोबारी पीयूष जैन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. शनिवार तक पीयूष जैन कानपुर जेल से बाहर आ सकते है.

1 महीने बाद कोर्ट ने जमानत का दिया आदेश

इत्र कारोबारी के मामले में हाईकोर्ट में 1 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी. 1 महीने बाद आज हाईकोर्ट ने उनके जमानत का आदेश जारी किया है. पीयूष को 10 लाख का बॉन्ड भी भरना होगा. इसके अलावा लोअर कोर्ट में 2 श्योरिटी ( गवाह) भी देनी होगी.

23 दिसंबर 2021 में डीडीजीआई की टीम ने मारा था छापा

23 दिसंबर 2021 की रात इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर अहमदाबाद की डीडीजीआई टीम ने छापा मारा था जहां से कई दिनों की सर्च के बाद 196 करोड़ कैश बरामद हुआ था.

इसके अलावा पीयूष के कन्नौज वाले घर से 23 किलो सोना भी बरामद हुआ था. इसके बाद 27 दिसंबर को डीडीजीआई ने पीयूष को जेल भेज दिया. पीयूष जैन के वकील पीयूष शुक्ला ने बताया कि DGGI ने 196 करोड़ कैश मिलने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था.

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