ABC News: महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के कारण बुधवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं हो सकेंगे. इस संबंध में महाराजगंज एसपी ने जिला जज को पत्र भेजकर 21 अप्रैल के बाद पेशी कराने की मांग की है.
जाजमऊ आगजनी मामले में एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने 12 अप्रैल को महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर करने के निर्देश दिए थे. इस संबंध में जेल अधीक्षक को पत्र भेजा गया था. इरफान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के आदेश को कोर्ट ने निरस्त कर दिया था. इरफान के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि महाराजगंज एसपी की ओर से जिला जज को एक पत्र भेजा गया है. पत्र में कहा गया है कि महाराजगंज जिले में 11 से 21 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया है. इसके कारण इरफान को कोर्ट में पेश करना संभव न होने की बात कही गई है. साथ ही, बताया है कि महाराजगंज जिला नेपाल की सीमा से लगा है और मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है. इसके कारण यह अतिसंवेदनशील क्षेत्र की श्रेणी में आता है. नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के कारण पुलिस बल लगाया गया है. जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों व भारी संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी नामांकन में लगाई गई है. इरफान सोलंकी को भी संवेदनशील बंदी बताया गया है. उनको सुरक्षा कारणों से इरफान को महाराजगंज से कानपुर लाना संभव नहीं है. ऐसे में नामांकन के बाद यानी 21 अप्रैल के बाद ही इरफान की पेशी कराई जाए.