ABC News: सपा विधायक इरफान सोलंकी को जाजमऊ आगजनी कांड में अधिवक्ताओं की हड़ताल का खामियाजा भुगतना पड़ गया है. एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने इरफान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के आदेश को निरस्त करते हुए 12 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है.
जाजमऊ आगजनी मामले में सोमवार को एमपीएमएलए कोर्ट में गवाह कनीज जेहरा से जिरह होनी थी, लेकिन हड़ताल के चलते इरफान की ओर से अधिवक्ता जिरह करने कोर्ट नहीं पहुंचे. इसके पहले भी वकील हड़ताल की बात कहकर जिरह नहीं कर रहे थे. इरफान के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि कोर्ट ने इरफान सोलंकी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के आदेश को निरस्त कर दिया और 12 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दे दिए हैं. कानपुर जेल में बंद रिजवान, मो.शरीफ, शौकत अली व इसराइल आटे वाला कोर्ट में पेश हुए थे. गवाह कनीज भी कोर्ट पहुंची थी.