ABC News: गोविंद नगर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद KDA ने अवैध रूप से बनी पांच दुकानों पर बुलडोजर से गिराकर कार्रवाई की. दस ब्लॉक स्थित कॉलोनी मालिक ने शिकायत की थी कि उनके नीचे के कॉलोनी मालिक ने अवैध दुकानें बनाकर उनका रास्ता बंद कर दिया है. इसके साथ ही शौचालय और पानी निकासी का रास्ता बंद कर दिया. इसके बाद हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण को ढहाने का आदेश दिया था.
गोविंद नगर के 92/1-10 ब्लॉक में अमरनाथ विश्वकर्मा की ऊपर की कॉलोनी है. अधिवक्ता अमरनाथ का आरोप था कि इस डबल स्टोरी कॉलोनी में उनके नीचे रहने वाले दयाराम यादव ने अवैध रूप से पांच दुकानें बनाकर उनके आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया था. इतना ही नहीं उनके शौचालय और पानी निकासी की जगह भी कब्जा कर ली थी. अवैध कब्जे को गिराने को लेकर वह 20 साल पहले कोर्ट गए थे. बीस साल बाद कोर्ट ने फैसला दिया और KDA प्रवर्तन दल के अफसर शत शुक्ला ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पांचों दुकानों को ध्वस्त कर दिया.
अधिवक्ता अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि उन्हें अपना हक पाने के लिए 20 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और अब जाकर उन्हें इंसाफ मिल सका है. पांच दुकानों को गिराने की कार्रवाई करने के दौरान KDA के अफसरों के साथ बाबूपुरवा की सर्किल फोर्स, PAC के जवान मौजूद रहे. करीब दो घंटे के लिए दस ब्लॉक का दुकान वाला दो सौ मीटर का दायरा छावनी बना रहा. किसी तरह की कोई घटना नहीं होने पाए. इसको लेकर KDA भारी फोर्स के साथ अवैध निर्माण गिराने पहुंचा था.