ABC NEWS: UP के मिर्जापुर में छेड़खानी के मामले में दर्ज एक मुकदमे का फैसला आया है. ये फैसला 24 साल बाद आया है. कोर्ट ने 24 साल बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी पर 600 रुपये का जुर्माना लगाया और कोर्ट कार्यवाही समाप्त होने तक अभिरक्षा (Custody) में रखने की सजा सुनाई. इस तरह छेड़खानी के आरोपी को 24 साल बाद कुछ घंटे की सजा मिली और उसपर 600 रुपये जुर्माना लगा. बता दें कि अदलहाट थाना में पुलिस ने 1999 में आरोपी सुरेश कुर्मी निवासी रजैली के खिलाफ शिकायत मिलने पर छेड़खानी का केस दर्ज किया था. सुरेश मौर्या पर आईपीसी की धारा 354, 504, 506 के तहत दर्ज मुकदमे का ट्रायल पूरे 24 साल चला. मुकदमे में तमाम गवाहों को सुनने और बहस के बाद बीते दिन (12 सितंबर) मिर्जापुर सिविल न्यायधीश ने अपना फैसला सुनाया.
कोर्ट ने आरोपी को न्यायालय उठने तक (कार्यवाही समाप्त होने) अभिरक्षा की सजा सुनाते हुए 600 रुपये का अर्थदंड भी लगाया. सुनवाई के दौरान अभियोग में पुलिस ने पैरवी करते हुए गवाहों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया था.
बताया गया कि Operation Conviction के तहत पुलिस महकमे ने पैरवी कर आरोपी पर केस दर्ज किया और विवेचना के बाद उसे कोर्ट में पेश किया. फिर पैरवी करते हुए उसे सजा दिलवाने का काम किया. फिलहाल 24 साल बाद आये कोर्ट के इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है.
3 महीने पहले भीआया था एक मामला
मिर्जापुर में इससे पहले एक और केस काफी चर्चा में रहा था. तब चुनार थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल की सजा जिला कोर्ट ने सुनाई थी. साथ ही 37 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी ठोका था. ये मामला 10 साल पुराना था.