ABC NEWS: UP के संभल की जिला अदालत ने हत्यारन पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ इस महिला पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. केस डायरी के मुताबिक आरोपी महिला गोरी थी, लेकिन उसका पति काला था. इस बात को लेकर वह अपने पति से नफरत करती थी. इसी वजह से 15 अप्रैल 2019 को उसने सोते समय पति के ऊपर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी. इस संबंध में मृतक के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
अब अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला संभल जिले के कुढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में गांव बिचैटा काजी का है. इस गांव में रहने वाले हरवीर सिंह ने पुलिस में शिकायत दी थी. इसमें बताया था कि उसकी भाभी प्रेमश्री ने बड़े भाई सत्यवीर को जला कर मार डाला है. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करते हुए प्रेमश्री को अरेस्ट कर लिया था.
वहीं जब थाने में आरोपी महिला से पूछताछ हुई तो पुलिस भी हैरान रह गई थी. केस डायरी के मुताबिक इस महिला ने बताया था कि वह गोरी थी, लेकिन उसका पति काला था. इसकी वजह से वह अपने पति से नफरत करती थी. इसी नफरत की वजह से उसने एक दिन जब उसका पति लिहाफ ओढ़ कर सो रहा था, उसने चुपके से पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी. जानकारी होने पर पास पड़ोस के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
शिकायतकर्ता हरवीर ने बताया कि घटना के वक्त वह अपने पिता के साथ खेत में गया था. चूंकि उसका भाई घर में सो रहा था, इसलिए उसने थोड़ी देर बाद भाई को चाय लाने को कह दिया था. उधर, जब काफी देर तक उसका भाई चाय लेकर नहीं आया तो उन्हें शक हुआ और घर आने पर उन्हें घटना की जानकारी हुई. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि अदालत में वारदात से जुड़े सभी साक्ष्य और गवाह पेश किए गए. जिसके आधार पर अदालत ने प्रेमश्री को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है.