ABC News: ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी केस सुनने योग्य है या नहीं इस पर फैसला आने के बाद गुरुवार को इस मामले की सुनवाई वाराणसी जिला अदालत में चल रही है. ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने में मिले तथाकथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई. श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर याचिका दाखिल करने वाली महिलाओं की तरफ से यह डिमांड की गई है.
We’re demanding carbon dating. Muslim side says it’s a fountain, we say it’s Shivling. An independent body has to investigate & ascertain this. We are filing an application to demand for carbon dating: Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in the Gyanvapi mosque case pic.twitter.com/041XumBHVn
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 22, 2022
गौरतलब है कि 12 सितंबर को वाराणसी जिला कोर्ट के न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश पूरे विवाद पर मुस्लिम पक्ष की याचिकार के खिलाफ फैसला देते हुए कहा था कि यह मामला सुनने योग्य है. इसके बाद उन्होंने 22 सितंबर को मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय की थी. आज इस मामले में सुनवाई शुरू हुई. मंदिर पक्ष की तरफ से वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई.
#UPDATE | Gyanvapi Mosque issue: Next hearing in the matter to be held on 29th September. Varanasi Court issues a notice to the Muslim side, on Hindu side’s plea for carbon dating of ‘Shivling’.#UttarPradesh
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 22, 2022
हालांकि मुस्लिम पक्ष ने अदालत को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कोर्ट से मामले की सुनवाई आठ हफ्ते बाद करने की मांग रखी गई है. हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने मीडिया से बातचीत करते 12 सितंबर के फैसले के बाद यह पहली सुनवाई है, जिसमें कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुनेगा। हम इसका विरोध करेंगे. इससे पहले ही पूजा की मांग करने वाली महिलाओं ने एक नई याचिका कोर्ट में दाखिल कर दी है.