Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, कोर्ट ने मामला सुनवाई योग्य माना

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ABC News:  वाराणसी के ज्ञानवापी केस को लेकर किरण सिंह बिसेन की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट की ओर से कहा गया है कि यह याचिका सुनने योग्य है. सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओऱ से आदेश दिया गया है. मामले की पोषणीयता को लेकर कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है. अब 2 दिसंबर को अब इस मुद्दे पर सुनवाई होगी कि पूजा की इजाजत मिले या नहीं.

ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने उस मामले को पोषणीय माना है और इसी आधार पर याचिका को खारिज किया है. मुस्लिम पक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है. हिंदू पक्ष के वकील अनुपम दिवेदी ने आज तक को बताया कि अगली तारीख 2 दिसंबर रखी गई है जब इस मामले में सुनवाई शुरू होगी. विश्व वैदिक सनातन संघ के के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा की यह हमारी बड़ी जीत, अब सुनवाई के बाद हमारी मांगे भी मानी जाएंगी यही उम्मीद. यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरन सिंह विसेन और अन्य की ओर से दाखिल किया गया है. कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी बहस पूरी कर उसकी लिखित प्रति दाखिल कर चुके हैं.

 

 

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